NDPS Case : मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े एक मामले में फरार चल रहे आरोपी विक्की कुमार उर्फ बाहुबली को बड़ा झटका लगा है। अपर न्यायायुक्त-13 की अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए उसकी जमानत रद्द कर दी है और गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
अदालत ने आरोपी के जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को निर्धारित की गई है।
जानकारी के अनुसार, विक्की कुमार उर्फ बाहुबली बिहार के सिवान जिले के पचरुखी थाना क्षेत्र स्थित जसौली खार, शुगर मिल कॉलोनी का निवासी है। आरोपी के अदालत में उपस्थित नहीं होने और फरार रहने के कारण कोर्ट ने उसके खिलाफ सख्त रुख अपनाया।
पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर सकती है।
यह मामला वर्ष 2020 में दर्ज NDPS केस संख्या 37/2020 से संबंधित है। आरोप है कि 2 अक्टूबर 2020 को मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (NCB) रांची की टीम ने ओरमांझी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दो कारों से 43 किलोग्राम गांजा बरामद किया था।
जांच में सामने आया था कि आरोपी कथित रूप से छत्तीसगढ़ से बिहार गांजे की खेप ले जा रहे थे। मामले में कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
मामले में जितेंद्र गिरि, अजीत कुमार, मनीष कुमार, बृज किशोर और विक्की कुमार आरोपी हैं। अन्य आरोपियों के खिलाफ ट्रायल जारी है, लेकिन विक्की कुमार के फरार होने के कारण मामले के अंतिम निपटारे में देरी हो रही है।
अदालत के ताजा आदेश के बाद आरोपी की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

