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साइबर ठगी के आरोपी रोहित मंडल को हाईकोर्ट से झटका, जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार

साइबर ठगी के आरोपी रोहित मंडल को हाईकोर्ट से झटका, जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार

News Aroma 3 months ago

Jharkhand High Court : लाखों रुपये की साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार जामताड़ा निवासी रोहित कुमार मंडल को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने केस से जुड़े साक्ष्यों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।

रोहित कुमार मंडल 26 अगस्त 2025 से न्यायिक हिरासत में है। इससे पहले भी उसने निचली अदालत में जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन वहां से भी उसकी याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां भी उसे राहत नहीं मिल सकी।

जांच के दौरान एजेंसियों ने आरोपी के पास से कई अहम डिजिटल और भौतिक साक्ष्य बरामद किए थे। इनमें मोबाइल फोन, सक्रिय और फर्जी सिम कार्ड, एटीएम कार्ड तथा नकदी शामिल है। मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में संदिग्ध व्हाट्सएप चैट और साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े डिजिटल सबूत भी सामने आए हैं।

जांच एजेंसियों के मुताबिक, आरोपी के बैंक खातों में 61.32 लाख रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है। इसके अलावा उसके कब्जे से 1.11 लाख रुपये नकद, 9 मोबाइल फोन, 15 फर्जी सिम कार्ड और 7 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं।

इन्हीं तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। फिलहाल मामले की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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