Soma Munda Murder Case : खूंटी जिले के चर्चित सोमा मुंडा हत्याकांड मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने आरोपी देवव्रत नाथ शाहदेव की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद फैसला सुनाया।
अदालत ने देवव्रत नाथ शाहदेव को शर्तों के साथ जमानत प्रदान कर दी है। कोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने होंगे और पहचान के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही ट्रायल के दौरान अदालत की कार्यवाही में सहयोग करना अनिवार्य होगा।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार कश्यप और अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को साजिश के तहत फंसाया गया है।
उनका कहना था कि प्राथमिकी में देवव्रत नाथ शाहदेव का नाम शामिल नहीं है और न ही अन्य आरोपियों की पूछताछ में उनका जिक्र हुआ है।
बचाव पक्ष ने पुलिस जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में भी उनके मुवक्किल को आरोपी बनाया गया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

