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45 दिनों में खाते में आएगा पैसा ! सहारा इंडिया के इन 4 सोसायटियों के निवेशकों के लिए नया नियम, ऐसे करें Apply

45 दिनों में खाते में आएगा पैसा ! सहारा इंडिया के इन 4 सोसायटियों के निवेशकों के लिए नया नियम, ऐसे करें Apply

हारा इंडिया के निवेशकों के लिए यह खबर किसी बड़ी राहत से कम नहीं है. अगर आपका पैसा भी सहारा की सोसायटियों में फंसा है, तो अब आपके लिए अपनी कमाई वापस पाने का रास्ता और भी साफ हो गया है.

अब तक सहारा रिफंड पोर्टल पर केवल छोटे निवेशक (कम रकम वाले) ही आवेदन कर पा रहे थे. लेकिन अब सरकार ने इसकी सीमा बढ़ा दी है.

गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर, अब वे लोग भी अपना पैसा वापस मांग सकते हैं जिनका ₹10 लाख तक जमा है. यह उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जिनकी जीवन भर की बचत इन सोसायटियों में अटकी हुई थी.

अगर आपने इन चार सोसायटियों में निवेश किया है, तो आप रिफंड के हकदार हैं.

  • सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी
  • सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी
  • हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी
  • स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी
 सहारा रिफन्ड पोर्टल

रिफंड की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है.

  • पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले 'CRCS-Sahara Refund Portal' पर लॉग-इन करें.
  • दस्तावेज तैयार रखें: आपके पास आधार कार्ड और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए. इसके बिना आवेदन नहीं होगा.
  • PAN कार्ड जरूरी: अगर आपका दावा ₹50,000 से ज्यादा का है, तो पैन कार्ड (PAN Card) अपलोड करना अनिवार्य है.
  • रसीद और बॉन्ड: निवेश की असली रसीद, मेंबरशिप नंबर और पासबुक की स्कैन कॉपी साथ रखें.
  • खास बात: अगर आपने पहले आवेदन किया था और किसी गलती (Deficiency) की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, तो अब आप उसे सुधार कर 'Resubmit' भी कर सकते हैं.
  • सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए 45 दिनों का समय तय किया है.
  • पहले 30 दिन: सहारा सोसाइटी आपके दस्तावेजों की जांच करेगी कि वे उनके रिकॉर्ड से मेल खाते हैं या नहीं.
  • अगले 15 दिन: सरकारी अधिकारी आपके दावे पर मुहर लगाएंगे और पैसा सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
  • एक ही बार में भरें सारा ब्यौरा: अगर आपके पास सहारा के एक से ज्यादा बॉन्ड या रसीदें हैं, तो उन सबको एक ही आवेदन में भरें. अलग-अलग रसीदों के लिए बार-बार फॉर्म भरने की सुविधा नहीं है.
  • स्पेलिंग की गलती न करें: अक्सर नाम या रसीद नंबर भरने में छोटी सी चूक की वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं. फॉर्म को सबमिट करने से पहले दो बार चेक करें.
  • असली सबूत जरूरी: रिफंड केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके पास निवेश के असली कागजात हैं और जिनका डेटा पोर्टल से मैच करेगा.
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