Etah News: उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एटा पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2004 के बहुचर्चित अपहरण मामले में प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के आधार पर विशेष न्यायाधीश (डकैती कोर्ट), एटा ने दोषी गुड्डा उर्फ बिंटू उर्फ सतेन्द्र कुमार को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, 29 जुलाई 2004 को थाना कोतवाली देहात में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में वादी ने आरोप लगाया था कि 14 जुलाई 2004 को उसके भाई का अपहरण कर उसे बंधक बना लिया गया था।
पूरा मामला
मामले में थाना कोतवाली देहात पर मुकदमा संख्या 259/2004 धारा 364(ए) आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर गुड्डा उर्फ बिंटू उर्फ सतेन्द्र कुमार पुत्र कमलेश, निवासी कंचनगढ़ी, थाना पिलुआ, जनपद एटा के विरुद्ध आरोप पत्र 26 सितंबर 2004 को न्यायालय में दाखिल किया।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत इस मुकदमे को प्राथमिकता वाले मामलों में शामिल किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. इलामारन के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने लगातार मामले की निगरानी की, जबकि अभियोजन शाखा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।
प्रभावी साक्ष्यों और अभियोजन की मजबूत दलीलों के आधार पर विशेष न्यायाधीश (डकैती कोर्ट), एटा ने 4 जुलाई 2026 को आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चिन्हित गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी है, जिससे कानून का राज मजबूत हो और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय मिल सके।

