Raebareli News: जनपद में बकाया वाहन कर की वसूली को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। एआरटीओ (प्रशासन) अरविंद यादव के निर्देश पर बकाया टैक्स जमा न करने वाले करीब 3,900 वाहन स्वामियों को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से नोटिस जारी किए गए हैं।
विभाग ने सभी वाहन मालिकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया कर जमा करने की अपील की है।
एआरटीओ (प्रशासन) अरविंद यादव ने बताया कि जिन वाहन स्वामियों द्वारा लंबे समय से वाहन कर का भुगतान नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि नोटिस मिलने के बाद भी बकाया टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो संबंधित वाहन स्वामियों के खिलाफ आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी कर भू-राजस्व की तर्ज पर वसूली की जाएगी। इसके तहत राजस्व विभाग के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की कि अनावश्यक कानूनी कार्रवाई और आर्थिक दंड से बचने के लिए समय रहते अपना बकाया वाहन कर जमा कर दें। इससे न केवल विभागीय कार्रवाई से बचा जा सकेगा, बल्कि वाहन संबंधी अन्य कार्यों में भी किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने जनपद में संचालित स्कूल वाहनों के खिलाफ भी विशेष अभियान शुरू किया है। जिन स्कूल वाहनों की फिटनेस, परमिट अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुकी है, उनके संचालकों को भी नोटिस भेजे गए हैं। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित संचालक तत्काल अपने वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र और परमिट का नवीनीकरण कराएं।
एआरटीओ ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं कराया गया, तो संबंधित वाहन स्वामियों एवं संचालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

