ऑपरेशन कन्विक्शन: नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में दोषी को 3 साल की सजा (Photo- Newstrack)
Operation Conviction: Guilty sentenced to 3 years in molestation of minor caseShravasti News: नाबालिग से अश्लीलता और लैंगिक हमला करने के मामले में न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष पॉक्सो न्यायालय श्रावस्ती ने अभियुक्त को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार, थाना गिलौला में वर्ष 2022 में मुकदमा अपराध संख्या 213/2022 धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियुक्त राम प्रसाद पुत्र बीपत, निवासी अख्तर नगर दाखिला अलीनगर, थाना गिलौला ने वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत, छेड़खानी और लैंगिक हमला किया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।]
बताते चलें कि प्रदेश स्तर पर महत्वपूर्ण और चिह्नित अपराधों में अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की मॉनीटरिंग अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन और पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र द्वारा की जा रही है।
जिले में इस अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी स्वयं महत्वपूर्ण मामलों की निगरानी कर रहे हैं। अभियुक्तों को जल्द सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह सहित सभी थाना प्रभारियों और पैरोकारों को विशेष निर्देश दिए गए हैं।
इसी क्रम में मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी के चलते सोमवार 1 सितंबर को न्यायालय ने अभियुक्त राम प्रसाद को दोषसिद्ध पाया और सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आगे भी चिह्नित अपराधों में त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।

