अंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वालों पर पुलिस का शिकंजा, तीन गिरफ्तार (Photo- Newstrack)
damaged Ambedkar statue, three arrestedSonbhadra News: जनपद के रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के निपराज गांव में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू कर आरोपितों की पहचान की और सोमवार को तीनों को ग्राम बहुआर स्थित हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, निपराज गांव में 29 और 30 अगस्त की दरम्यानी रात बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस सक्रिय हो गई। मामले में वादी बाला प्रकाश राव पुत्र विश्वनाथ, निवासी ग्राम निपराज की तहरीर पर रॉबर्ट्सगंज थाने में मुकदमा अपराध संख्या 726/2026 धारा 298 भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
जांच में तीन नाम सामने आए
घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने के साथ ही घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस को तीन लोगों की भूमिका संदिग्ध मिली। इनमें ग्राम बहुआर निवासी आनन्द शंकर उर्फ बादशाह, ग्राम करौली निवासी 21 वर्षीय शशि तिवारी और निपराज निवासी, हाल पता करौली निवासी करीब 30 वर्षीय सतेन्द्र उर्फ सतीश पटेल शामिल हैं।
पुलिस ने सोमवार 31 अगस्त को तीनों आरोपितों को ग्राम बहुआर स्थित हनुमान मंदिर के पास से करीब 13:15 बजे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया।
तीनों के खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपितों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। आनन्द शंकर उर्फ बादशाह के खिलाफ रॉबर्ट्सगंज थाने में वर्ष 2017 में मारपीट, नुकसान पहुंचाने, धमकी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा उसके खिलाफ वर्ष 2019 और 2022 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। वर्ष 2026 में भी उसके खिलाफ आयुध अधिनियम समेत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
सतेन्द्र उर्फ सतीश पटेल के खिलाफ वर्ष 2016 में चोरी, जबकि वर्ष 2020 और 2021 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।
वहीं शशि तिवारी के खिलाफ वर्ष 2019 में एससी/एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा वर्ष 2022 में धारा 401 भादंवि और वर्ष 2025 में एससी/एसटी एक्ट तथा भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होने का आपराधिक इतिहास पुलिस ने बताया है।
सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पर सख्त रुख
बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना के बाद पुलिस ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशील मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपितों तक पहुंच बनाई। कार्रवाई से साफ है कि सार्वजनिक स्थल पर प्रतिमा को नुकसान पहुंचाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त रुख अपना रही है।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्र के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। रॉबर्ट्सगंज थाना प्रभारी धर्मेन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम ने आरोपितों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक बृजेश सिंह और हेड कांस्टेबल हेमन्त बारी शामिल रहे।

