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टैक्स बचाने का अंतिम मौका! आज ही निपटाएं ये 6 जरूरी काम, वरना देना पड़ सकता है भारी टैक्स और पेनल्टी

टैक्स बचाने का अंतिम मौका! आज ही निपटाएं ये 6 जरूरी काम, वरना देना पड़ सकता है भारी टैक्स और पेनल्टी

Newstrack 2 months ago

Financial Year End 2025-26: वित्त वर्ष 2025-26 आज यानी 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में टैक्सपेयर्स के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने अब तक अपनी वित्तीय योजना से जुड़े सभी आवश्यक कार्य पूरे नहीं किए हैं, तो आपके लिए बाद में भारी टैक्स, ब्याज और पेनल्टी की समस्या खड़ी हो सकती है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, कुछ आवश्यक कदम वक़्त रहते उठा लिए जाएं तो न सिर्फ टैक्स बचाया जा सकता है बल्कि वित्तीय स्थिति भी मजबूत बनी रहती है।

एडवांस टैक्स का तत्काल करें निपटान

यदि आपकी कुल टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो एडवांस टैक्स भरना बेहद अनिवार्य होता है। कई लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, जिससे बाद में ब्याज का बोझ बढ़ जाता है। अगर आपने अभी तक पूरा एडवांस टैक्स जमा नहीं किया है, तो आज ही इसका भुगतान कर दें, ताकि अतिरिक्त ब्याज से बचा जा सके।

टैक्स बचाने का अंतिम अवसर

पुराने टैक्स सिस्टम का चयन करने वाले लोगों के पास अभी भी टैक्स बचाने का अवसर है। आप PPF, ELSS, NSC, लाइफ इंश्योरेंस और टैक्स सेविंग FD जैसी योजनाओं में इन्वेस्ट करके अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। इसके अलावा NPS में अतिरिक्त निवेश और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान भी टैक्स में राहत दिला सकता है। यह आखिरी वक़्त है, इसलिए तत्काल निवेश कर फायदा उठाएं।

नौकरी बदली है तो दें पूरी जानकारी

यदि आपने इस वित्त वर्ष के दौरान नौकरी बदली है, तो अपने नए नियोक्ता को पिछली सैलरी की जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा न करने पर आपके टैक्स की गणना गलत हो सकती है और बाद में ITR फाइल करते वक़्त अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है। इसलिए इस प्रक्रिया को वक़्त रहते पूरा करें।

PPF और सुकन्या खाते को रखें एक्टिव

कई लोग PPF या सुकन्या समृद्धि योजना में खाता तो खुलवा लेते हैं, लेकिन उसमें न्यूनतम वार्षिक जमा करना भूल जाते हैं। ऐसा होने पर खाता निष्क्रिय हो सकता है और उसे फिर चालू कराने के लिए जुर्माना देना पड़ता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आज ही न्यूनतम राशि जमा कर खाते को सक्रिय बनाए रखें।

MSME पेमेंट वक़्त पर करें क्लियर

व्यापार करने वाले लोगों के लिए MSME पेमेंट वक़्त पर करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आपने छोटे और मझोले उद्योगों के भुगतान में देरी की है, तो आपको उस खर्च पर टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। इससे आपकी कुल टैक्स देनदारी बढ़ सकती है। इसलिए अपने सभी बकाया भुगतान आज ही निपटा लें।

कैपिटल गेन और लॉस का करें सही प्रबंधन

शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों को अपने कैपिटल गेन और लॉस का सही आकलन करना चाहिए। अगर कहीं भारी नुकसान हुआ है, तो उसे मुनाफे के साथ एडजस्ट करके टैक्स बचाया जा सकता है। यह प्रक्रिया 'टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग' कहलाती है और सही तरीके से अपनाने पर टैक्स का बोझ कम किया जा सकता है।

वक़्त रहते उठाएं ये कदम

वित्त वर्ष के आखिरी दिन इन आवश्यक कामों को पूरा करना बहुत ही अहम है। थोड़ी सी लापरवाही आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आज ही अपने सभी वित्तीय काम निपटाएं और नए वित्त वर्ष की शुरुआत बेहतर योजना के साथ करें।

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Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: Newstrack Journalism Hindi