
राजधानी के मालवीय नगर जोन में नगर निगम प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक इकाइयों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नगर निगम आयुक्त श्री ओम कसेरा के सख्त निर्देशों के अनुपालन में और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने पिछले दो दिनों के भीतर क्षेत्र के 8 नामी प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है।
यह कार्रवाई उन संस्थानों पर की गई है, जिन्हें विभाग द्वारा पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद उन्होंने अब तक अनिवार्य आर.एम.ए (RMA) ट्रेड लाइसेंस प्राप्त नहीं किया था।
प्रशासनिक सख्ती का यह दौर राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक 8(ग) () नियम/डी.एल.बी/16/1680 दिनांक 31.01.2017 के बिंदु संख्या 06 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत शुरू किया गया है। कार्रवाई की जद में आए संस्थानों में टोंक रोड स्थित 'लव ओवर कॉफी' (Love Over Coffee), गांधी नगर का 'श्री गोविंदम भोजनालय', दुर्गापुरा स्थित 'जे.एम.डी बेकर्स एंड फास्ट फूड', गोपालपुरा मोड के समीप 'नथिंग बिफोर कॉफी' (Nothing Before Coffee), टोंक रोड का 'स्टारस्टड कैफे' (Starstud Cafe), कृष्णा टावर स्थित 'कैफे डियोना' (Cafe Diona), 'द कॉफी ट्री' (TCT-The Coffee Tree) और 'मुंबई लोकल' (Mumbai Local) जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इन सभी 8 प्रतिष्ठानों को नियमानुसार अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने अथवा आगामी आदेशों तक के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया है। साथ ही, इन संचालकों को लाइसेंस की उपविधियों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने हेतु पाबंद भी किया गया है।
इस कड़ी कार्रवाई के साथ ही नगर निगम आयुक्त श्री ओम कसेरा ने जयपुर सीमा क्षेत्र में व्यापार करने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, कैंटीन, बेकरी, मिठाई की दुकानों और आइसक्रीम फैक्ट्रियों के संचालकों को स्पष्ट चेतावनी व अपील जारी की है। उन्होंने कहा कि शहर में किसी भी खाद्य व व्यावसायिक इकाई का संचालन आर.एम.ए ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाए। नियमों की अनदेखी करने पर विभाग द्वारा भविष्य में भी ऐसी कठोर दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी, जिसकी समस्त नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी स्वयं प्रतिष्ठान संचालक की होगी।
