
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पालना में जिले में संचालित वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला परिवहन अधिकारी अभिजीत सिंह ने बाल वाहिनियों एवं टैक्सी-मैक्सी केब पर कार्रवाई करते हुए 227 ऐसे वाहन स्वामियों को अंतिम सुनवाई नोटिस जारी किए हैं, जिनकी फिटनेस, परमिट एवं पंजीयन की अवधि समाप्त हो चुकी है।
जिला परिवहन अधिकारी अभिजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि संबंधित वाहन स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर अपने वाहनों के सभी वैध दस्तावेज पूर्ण कर संचालन सुनिश्चित करें। निर्धारित समय में अनुपालन नहीं होने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 53(1)(A) के अंतर्गत संबंधित वाहनों के पंजीयन के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई जिला कलक्टर एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में की जा रही है। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा जिले की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाना है। प्रशासन की यह पहल स्पष्ट संकेत देती है कि नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी।
