गाजियाबाद। अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लोहिया नगर स्थित एक अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
यह कार्रवाई प्रवर्तन जोन-03 के अंतर्गत की गई।
जीडीए के अनुसार, गाजियाबाद के सांसद के भाई संजीव गर्ग, पुत्र दिनेश चंद्र गर्ग, द्वारा बी-12, लोहिया नगर में बिना स्वीकृति के निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण ने इस मामले में पहले ही कार्य रोकने का आदेश जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया।
निर्देशों की अनदेखी किए जाने पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 28(1) के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
कार्रवाई के दौरान स्थानीय निर्माणकर्ताओं ने विरोध भी किया, लेकिन प्राधिकरण के साथ मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित कर कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी कराई।
जीडीए ने स्पष्ट किया है कि कार्य रोकने के आदेश के बाद भी यदि कोई व्यक्ति निर्माण कार्य जारी रखता है तो उसके खिलाफ अधिनियम की धारा 27 और 28 के तहत सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान सहायक अभियंता, अवर अभियंता, प्रवर्तन जोन-03 का स्टाफ, प्राधिकरण पुलिस बल और प्रवर्तन दस्ता मौके पर मौजूद रहा। जीडीए ने कहा कि शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

