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मुजफ्फरनगर: निवेश के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी, स्टेप फार्मिंग कंपनी के सीएमडी के खिलाफ जानसठ में मुकदमा दर्ज, मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई कानूनी कार्रवाई

मुजफ्फरनगर: निवेश के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी, स्टेप फार्मिंग कंपनी के सीएमडी के खिलाफ जानसठ में मुकदमा दर्ज, मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई कानूनी कार्रवाई

मुजफ्फरनगर। निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाली चर्चित कंपनी 'स्टेप फार्मिंग इंडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड' के सीएमडी हाजी इकराम की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।

मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सख्त निर्देशों के बाद थाना जानसठ में आरोपी हाजी इकराम के खिलाफ एक और नया मुकदमा दर्ज किया गया है। जानसठ क्षेत्र के सात पीड़ितों ने आरोपी पर जैविक खेती, वर्मी कम्पोस्ट और हर माह 9 प्रतिशत मुनाफे का झांसा देकर 30 लाख 20 हजार रुपये की ठगी करने का गंभीर आरोप लगाया है।

होटल में सजाया निवेश का जाल
दर्ज एफआईआर के अनुसार, करीब दो वर्ष पूर्व मुजफ्फरनगर शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में कंपनी द्वारा एक निवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें सहारनपुर के ग्राम मांझीपुर निवासी हाजी इकराम ने दावा किया था कि उनकी कंपनी 'जैविक भारत मिशन' के तहत वर्मी कम्पोस्ट (केंचुआ खाद) बनाती है और देशभर में ऑर्गेनिक स्टोर्स की श्रृंखला खोलने जा रही है। उसने प्राकृतिक खेती पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी और भारी लाभ का सब्जबाग दिखाकर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया।

घर-घर जाकर दिखाए फर्जी दस्तावेज
आरोप है कि 13 फरवरी 2024 से 25 मई 2024 के बीच हाजी इकराम ने जानसठ क्षेत्र के कई ग्रामीणों के घर-घर जाकर संपर्क किया। उसने एक लाख रुपये पर हर महीने 9 प्रतिशत का फिक्स रिटर्न देने और जब चाहे मूल रकम वापस करने का भरोसा दिलाया। विश्वास जीतने के लिए आरोपी ने कंपनी के ब्रोशर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आईएसओ प्रमाण पत्र और 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर फर्जी एमओयू साइन कराए।

सात लोगों से हड़पे 30.20 लाख रुपये
पीड़ितों के अनुसार, हाजी इकराम ने सुदेश कुमार से 7.50 लाख, अमित पाल से 1 लाख, अंकुर सिंघल से 1 लाख, देवकीनन्दन सिंघल से 1 लाख, साहब सिंह सैनी से 2.50 लाख, मूलचन्द से 1.50 लाख तथा सईदुज्जमा से 15.70 लाख रुपये प्राप्त किए।

पहले दिया मुनाफा, फिर बंद कर दिया भुगतान
विश्वास बनाए रखने के लिए शुरुआत के कुछ महीनों तक तय दर के हिसाब से मुनाफा दिया गया, लेकिन बाद में अचानक भुगतान पूरी तरह रोक दिया गया। जब निवेशकों ने अपनी मूल धनराशि वापस मांगी, तो आरोपी ने स्पष्ट इनकार कर दिया। आरोप है कि पैसा मांगने पर हाजी इकराम ने गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और अपनी ऊंची पहुंच का धौंस जमाते हुए मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया।

यूपी और उत्तराखंड के कई थानों में दर्ज हैं केस
हाजी इकराम के खिलाफ पहले से ही मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन व नई मंडी थाने, सहारनपुर के बेहट, सदर बाजार व चिलकाना थाने और उत्तराखंड के रुड़की कोतवाली में ठगी के कई मुकदमे दर्ज हैं। जानसठ थाने में नया मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने बैंक खातों के लेन-देन और कागजात खंगालने शुरू कर दिए हैं।

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