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सहारनपुर में हत्या के दोषियों को उम्रकैद की सजा, दो अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना

सहारनपुर में हत्या के दोषियों को उम्रकैद की सजा, दो अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना

हारनपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पेशल एन्टीकरप्शन कोर्ट (पीसी कोर्ट) जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के मुकदमें में 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

बता दें कि दिनांक 17.06.2014 को वादी मुरसलीन पुत्र आबुल हसन निवासी माहेश्वरी कला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर पर अभियुक्त भुट्टू पुत्र ताहिर निवासी माहेश्वरी कला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर व अमजद पुत्र तालिब निवासी उपरोक्त द्वारा वादी के पिता की गला घोटकर हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0सं0-137/2014 धारा- 302/34 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया था। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 282/16 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल एन्टीकरप्शन कोर्ट (पीसी कोर्ट) जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल एन्टीकरप्शन कोर्ट (पीसी कोर्ट) जनपद सहारनपुर द्वारा आज दो अभियुक्तगणों भुट्टू पुत्र ताहिर निवासी माहेश्वरी कला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर व अमजद पुत्र तालिब निवासी उपरोक्त को मु0अ0सं0-137/2014 धारा- 302/34 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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