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Ankit Sharma Murder Case: ताहिर हुसैन की उम्रकैद की सजा से पीड़ित परिवार असंतुष्ट, बोले- मौत की सजा मिलनी चाहिए थी

Ankit Sharma Murder Case: ताहिर हुसैन की उम्रकैद की सजा से पीड़ित परिवार असंतुष्ट, बोले- मौत की सजा मिलनी चाहिए थी

Ankit Sharma Murder Case: नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, पीड़ित के परिवार ने मौत की सजा की मांग की है। Delhi News

अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने कहा कि परिवार इस बात से निराश है कि अदालत ने मौत की सजा नहीं सुनाई। अंकुर शर्मा ने कहा कि अगर यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, तो परिवार इसे आगे भी लड़ेगा। हमारी मांग थी कि इसे 'दुर्लभतम मामलों' की श्रेणी में माना जाना चाहिए था।

दोषी को सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। हम चाहते थे कि उसे मौत की सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि अदालत ने न्याय किया है, लेकिन ताहिर हुसैन को मौत की सजा दी जानी चाहिए थी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सुनिश्चित करने की अपील भी की कि जब मामला ऊपरी अदालत में जाए, तो ताहिर हुसैन और अन्य लोगों को मौत की सजा मिले। Delhi News

कड़कड़डूमा कोर्ट ने हत्या को 'क्रूर' बताया और कहा कि हत्या के बाद अंकित शर्मा के शव को पास के नाले में घसीटकर डाल दिया गया था। यह मानते हुए कि अपराध "दुर्लभतम मामलों" की श्रेणी के करीब था, अदालत ने फैसला सुनाया कि मौत की सजा देने के लिए जरूरी कानूनी शर्तें पूरी नहीं हुईं। अदालत ने कहा कि जानलेवा हमले में किसी व्यक्ति की भूमिका का कोई ठोस सबूत नहीं था और सुधरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 25 फरवरी, 2020 को दंगों के दौरान तनाव कम करने की कोशिश करते समय अंकित शर्मा को भीड़ ने घेर लिया था। आरोप है कि उन पर चाकू, लाठी, लोहे की छड़ों और पत्थरों से हमला किया गया और अगले दिन एक नाले से उनका शव बरामद किया गया, जिस पर चाकू के 51 घाव थे। Delhi News

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