Dailyhunt Logo
  • Light mode
    Follow system
    Dark mode
    • Play Story
    • App Story
हरियाणा सरकार ने शुरू की एकमुश्त निपटान योजना, छोटे व्यापारियों को मिलेगा बड़ा लाभ

हरियाणा सरकार ने शुरू की एकमुश्त निपटान योजना, छोटे व्यापारियों को मिलेगा बड़ा लाभ

रोहतक (सच कहूँ न्यूज)। Rohtak News: उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने राज्य के व्यापारियों को राहत प्रदान करने तथा विभिन्न कर कानूनों के अंतर्गत लंबित कर बकाया मामलों के निपटान के लिए एकमंव्द्घश्त निपटान योजना (ओटीएस)-2026 लागू करने का निर्णय लिया है।

यह योजना 1 जून से 28 सितंबर 2026 तक 120 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में लागू की गई एकमुश्त निपटान योजना को व्यापारियों से अभूतपूर्व समर्थन मिला था और लगभग 1,15,223 व्यापारियों ने इसका लाभ उठाया।

इसी सफलता को देखते हंव्द्घए सरकार ने पंव्द्घन यह योजना लागू करने का निर्णय लिया है। उपायंव्द्घक्त ने बताया कि योजना के तहत सात विभिन्न कर अधिनियमों के अंतर्गत लंबित कर बकाया का निपटान किया जा सकेगा, जिन करदाताओं पर किसी वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये तक का कर बकाया है, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा उनके कर, ब्याज एवं जुर्माने की राशि स्वत माफ कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के अंतर्गत लंबित मामलों में विशेष राहत प्रदान की गई है।

एक लाख रुपये से अधिक कर बकाया वाले मामलों में 70 प्रतिशत तक कर छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न वैधानिक प्रपत्रों के अभाव में लंबित मामलों के समाधान के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत ब्याज एवं जंव्द्घमार्ने में 100 प्रतिशत तक की छूट उपलब्ध होगी, जबकि कर राशि पर भी निर्धारित श्रेणियों के अनुसार राहत प्रदान की जाएगी। उन्होंने सभी पात्र व्यापारियों एवं करदाताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित कर मामलों का शीघ्र निपटान करें।

 Rohtak News: फाइल फोटो उपायुक्त सचिन गुप्ता
Dailyhunt
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: Sach Kahoon Hindi