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मादक पदार्थ तस्करी, अवैध हथियार बरामदगी व चोरी में कारावास

मादक पदार्थ तस्करी, अवैध हथियार बरामदगी व चोरी में कारावास

कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: मादक पदार्थ तस्करी, अवैध हथियार बरामदगी व चोरी के अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2021 में इरशाद उर्फ काला निवासी मोहल्ला कलंदरशाह शामली व अमरदीप निवासी ग्राम खेड़ी करमू के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली पर धारा-8/20/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी इरशाद उर्फ काला को दोषी करार देते हुए 06 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि अमरदीप को डेढ़ वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। दूसरा मामला वर्ष-2020 का है।

अशोक निवासी ग्राम जंधेड़ी के विरुद्ध थाना कांधला पर अवैध हथियार बरामदगी का मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी अशोक को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीसरा मामला वर्ष-2023 का है। शहजाद निवासी मोहल्ला ईदगाह स्टेशन के सामने कस्बा थानाभवन के विरुद्ध स्थानीय थाने पर चोरी एवं बरामदगी के आरोप में अभियोग पंजीकृत हुआ था। यह मामला भी कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी शहजाद को भी दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने सभी मामलों में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

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