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Custodial Killing : पुलिस नियत्रंण (हिरासत) में यातना देकर पिता-पुत्र की मृत्यु का कारण बने ९ पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड

Custodial Killing : पुलिस नियत्रंण (हिरासत) में यातना देकर पिता-पुत्र की मृत्यु का कारण बने ९ पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड

द्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ का महत्त्वपूर्ण निर्णय

(दाएं) पी. जयराज एवं उनके पुत्र जे. बेन्निक्स (बाएं)

चेन्नई (तमिलनाडु) - मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने वर्ष २०२० के सथानकुलम हिरासत मृत्यु प्रकरण में दोषी ठहराए गए तमिलनाडु के ९ पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड दिया है ।

न्यायालय ने इस घटना को अत्यंत दुर्लभ एवं गंभीर अपराध मानते हुए यह कठोर दंड दिया ।

१. यह निर्णय ६ वर्षों तक चली लंबी सुनवाई के उपरांत सुनाया गया । इस प्रकरण की सुनवाई पहले अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी. मुथुकुमारन के न्यायालय में हुई । न्यायालय ने सभी ९ आरोपियों को हत्या तत्स अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत दोषी ठहराया । अपने निर्णय में न्यायालय ने कहा कि यह घटना अत्यंत क्रूर है तथा सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण है ।

२. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जांच में यह सामने आया कि पुलिस द्वारा किया गया अत्याचार पूर्वनियोजित था तथा पूरी रात चला था। जांच एजेंसी ने न्यायालय में तर्क दिया कि आरोपियों ने जानबूझकर यह अमानवीय कृत्य किया, इसलिए उन्हें अधिकतम दंड दिया जाना चाहिए । न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार किया ।

क्या है प्रकरण ?

तूतीकोरिन जिले के सथानकुलम में पी. जयराज एवं उनके पुत्र जे. बेन्निक्स की पुलिस निगरानी (हिरासत) में मृत्यु हो गई थी । दोनों को १९ जून २०२० को कोरोना महामारी के समय चल रहे लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने अपने नियंत्रण में लिया था । उनका मोबाइल फोन की दुकान का व्यवसाय था, आरोप था कि दुकान तय समय के उपरांत भी खुली थी ।

जांच में सामने आया कि पुलिस नियंत्रण के समय दोनों को लगातार अमानवीय रूप से पीटा गया तथा पूरी रात यातनाएं दी गईं । रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें गंभीर चोटें आईं ,एवं अत्यधिक रक्तस्राव हुआ, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई । इस घटना के उपरांत पूरे देश में आक्रोश फैल गया था । लोगों ने पुलिस में होनेवाली यातनाओं पर प्रश्न उठाए एवं न्याय की मांग की । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई ।

दोषी पुलिसकर्मियों के नाम

१. एस. श्रीधर - पुलिस निरीक्षक

२. पी. रघु गणेश - उपनिरीक्षक

३. के. बालकृष्णन - उपनिरीक्षक

४. एस. मुरुगन - मुख्य हवलदार

५. ए. समदुरई - मुख्य हवलदार

६. एम. मुथुराज - पुलिस कांस्टेबल

७. एस. चेल्लादुरई - पुलिस कांस्टेबल

८ एक्स. थॉमस फ्रांसिस - पुलिस कांस्टेबल

९. एस. वेलुमुथु - पुलिस कांस्टेबल

इस प्रकरण के दसवें आरोपी विशेष उपनिरीक्षक पॉलदुरई की अभियोग के दौरान कोरोना के कारण मृत्यु हो गई ।

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