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कच्ची उम्र में मत करो विवाह ,दोनों का जीवन होगा तबाह -महिला कल्याण विभाग

कच्ची उम्र में मत करो विवाह ,दोनों का जीवन होगा तबाह -महिला कल्याण विभाग

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

विंढमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बौद्धाडीह ग्राम में बाल विवाह की प्राप्त सूचनाओं पर जेंडर एक्सपर्ट साधना मिश्रा ,सुपरवाइजर रविन्द्र , नागेन्द्र की टीम गठित की गई और तत्काल, थाना विंढमगंज पहुंची जहां एक नाबालिग बालिका का विवाह कराए जाने की सूचना पर टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर टीम द्वारा बालिका के परिजनों से आयु संबंधी वैध दस्तावेज मांगे गये किन्तु परिजनों द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

बारात दरवाजे पर आ चुकी थी और लड़के की उम्र के संबंध में भी साक्ष्य मांगा गया । साक्ष्य के आधार पर लड़का भी नाबालिक पाया गया जिसे दोनों के हित को देखते हुए दोनों पक्ष को समझाते बुझाते हुए सर्वोत्तम हित की सलाह देते हुए शादी न करने की अपील किया गया।जहाँ दोनों पक्ष आपसी समझौता से समझ गए और लड़के लड़की दोनों पक्ष के सर्वोत्तम हित को देखते हुए उसे तत्काल संरक्षण में लेकर थाना विंढमगंज पहुंचकर आपसी समझौता करा कर बालिका को उसके माता-पिता को सुपुर्द कर दिया गया। उक्त कार्रवाई बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है।

अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह संज्ञेय एवं अपराध है। महिला कल्याण विभाग सोनभद्र सभी नागरिकों से अपील करता है कि बाल विवाह की किसी भी सूचना पर तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचित करें। सूचनादाता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। इस मौके पर उप निरीक्षक संजय राय, कांस्टेबल मनीष कुमार साहू , कास्टेबल भूपेंद्र पांडेय ग्राम प्रधान उपस्थित रहे।

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