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कर्नाटक में उठी तमिलनाडु मॉडल अपनाने की मांग, बढ़ी फीस से तंग अभिभावक

कर्नाटक में उठी तमिलनाडु मॉडल अपनाने की मांग, बढ़ी फीस से तंग अभिभावक

र्नाटक में निजी स्कूलों में 2026-27 शैक्षणिक वर्ष के प्रवेश प्रक्रिया के शुरू होते ही फीस वृद्धि का असर माता-पिता की जेब पर महसूस होने लगा है। परीक्षा प्रक्रिया के साथ ही निजी स्कूलों ने प्रवेश भी शुरू कर दिए हैं।

हालांकि राज्य में प्रभावी शुल्क नियमन प्रणाली की अनुपस्थिति में माता-पिता पर वित्तीय बोझ लगातार बढ़ रहा है।

शिक्षक वेतन वृद्धि और रख-रखाव लागत बढ़ने जैसे कारणों का हवाला देते हुए, स्कूल हर साल प्रवेश शुल्क बढ़ा रहे हैं। कुछ स्कूलों ने फीस लगभग 5 प्रतिशत बढ़ाई है, जबकि अन्य ने 10-15 प्रतिशत तक वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त, आरोप हैं कि ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म, किताबों और परिवहन जैसी विभिन्न श्रेणियों में अलग-अलग शुल्क वसूले जा रहे हैं।

माता-पिता का विरोध

माता-पिता ने कर्नाटक से तमिलनाडु जैसे फीस नियमन प्रणाली लागू करने की मांग की है, जहां एक समर्पित फीस नियमन समिति कार्यरत है। उनका तर्क है कि ऐसी प्रणाली निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमाने शुल्क वृद्धि को रोकने में मदद करेगी।

"निजी स्कूलों द्वारा लगातार फीस बढ़ाना गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों के लिए बोझ बनता जा रहा है। हर साल शुल्क बढ़ाना इन संस्थाओं की आदत बन गई है। राज्य सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए," चिक्काबिदराकलु गांव के माता-पिता केसी मारीयप्पा ने द फेडरल कर्नाटक से कहा।

आरटीई सीटें, माता-पिता में भ्रम

कक्षा 1 से 8 तक आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश प्राप्त छात्रों से अब कक्षा 9 में प्रवेश शुल्क देने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए आरटीई लाभ को एसएसएलसी (कक्षा 10) तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, लेकिन आधिकारिक परिपत्र की अनुपस्थिति ने भ्रम पैदा किया है, जिससे माता-पिता को कक्षा 9 के प्रवेश शुल्क का भार उठाना पड़ रहा है।

आरटीई और बाल अधिकार कार्यकर्ता नागसिंह जी. राव ने द फेडरल कर्नाटक को बताया कि कई माता-पिता ने कॉल करके अपनी चिंता व्यक्त की है।

उन्होंने यह भी कहा कि हर स्कूल को अपनी फीस संरचना की जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करनी चाहिए। हालांकि कई स्कूलों में फीस बढ़ने की शिकायतें आई हैं, अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों के मामले में शिकायतें उनके संबंधित बोर्डों में दर्ज करानी होती हैं। ऑनलाइन शिकायतें होने पर भी अधिकारियों की प्रतिक्रिया नगण्य रही है। उन्होंने कहा कि माता-पिता में एकजुटता की कमी के कारण समस्याओं का प्रभावी समाधान नहीं हो पाया, और एक संयुक्त अभियान के माध्यम से सार्थक बदलाव लाया जा सकता है।

तमिलनाडु मॉडल प्रणाली की मांग

जहां राज्य सरकार ने फीस नियमन समितियां बनाई हैं, वहीं निजी स्कूल विभिन्न शीर्षकों जैसे विकास शुल्क, भवन निधि और सह-शैक्षणिक गतिविधियों के तहत पैसा वसूलना जारी रखते हैं, जिससे माता-पिता परेशान हैं।

तमिलनाडु-शैली की फीस नियमन समिति अपनाने की मांग बढ़ रही है। माता-पिता का मानना है कि ऐसी प्रणाली स्कूलों को मनमाने ढंग से शुल्क बढ़ाने से रोक सकती है और आवश्यक राहत प्रदान करेगी।

तमिलनाडु मॉडल कैसे काम करता है?

तमिलनाडु में, सरकार ने निजी स्कूलों की फीस नियमन के लिए विशेष समिति बनाई है। यह उच्च स्तरीय समिति, तमिलनाडु स्कूल्स (फीस संग्रहण नियमन) अधिनियम, 2009 के तहत गठित, एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश के नेतृत्व में कार्य करती है।

निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकते। उन्हें पहले समिति को विस्तृत प्रस्ताव देना होता है, जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक वेतन और अन्य खर्चों के आधार पर वृद्धि का औचित्य दिखाना होता है। समिति सुविधाओं और प्रशासनिक लागत की समीक्षा करके उचित शुल्क संरचना को मंजूरी देती है। एक बार तय होने के बाद, फीस तीन साल तक वैध रहती है।

निर्धारित राशि से एक रुपया अधिक वसूलना उल्लंघन माना जाता है, जिससे दंड और मान्यता रद्द होने की संभावना रहती है। स्कूलों को स्वीकृत शुल्क संरचना नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करनी भी होती है।

माता-पिता के लिए शिकायत करने का अवसर

तमिलनाडु की पारदर्शी प्रणाली के तहत, माता-पिता सीधे समिति से संपर्क कर सकते हैं यदि कोई स्कूल स्वीकृत राशि से अधिक शुल्क मांगता है या दान के नाम पर पैसा वसूलता है।

इस प्रणाली ने शिक्षा के व्यवसायीकरण को कम किया और मध्यम वर्गीय परिवारों पर वित्तीय बोझ घटाया। इसलिए कर्नाटक में माता-पिता भी इसी तरह की कठोर प्रणाली की मांग कर रहे हैं।

कर्नाटक में फीस नियमन प्रणाली क्या है?

कर्नाटक में निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए कानूनी प्रावधान हैं, लेकिन यह प्रणाली तमिलनाडु से भिन्न है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 के तहत नियमन की अनुमति है, लेकिन राज्य शुल्क निर्धारण सूत्र का पालन करता है।

इस सूत्र के अनुसार, स्कूल ट्यूशन फीस में कुल स्टाफ वेतन का 30-35 प्रतिशत (विकास लागत के रूप में) जोड़कर शुल्क तय कर सकते हैं।

राज्य भर में जिला स्तरीय समितियां, उपायुक्त (DC) के नेतृत्व में, बनाई गई हैं। यदि कोई स्कूल निर्धारित सूत्र से अधिक शुल्क वसूलता है या माता-पिता को परेशान करता है, तो शिकायतें इन समितियों में दर्ज कराई जा सकती हैं। उनके पास ऑडिट रिपोर्ट जांचने और दोषी स्कूलों पर दंड लगाने का अधिकार है।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के फैसलों में कहा गया है कि निजी स्कूल लाभ motive के साथ संचालन नहीं करें, फिर भी संस्थान चलाने के लिए आवश्यक उचित शुल्क वसूल सकते हैं। इसे अनियंत्रित फीस वृद्धि के पीछे एक कारण बताया गया है।

मुख्य अंतर यह है कि तमिलनाडु में एक केंद्रीकृत, राज्य-स्तरीय समिति है जो सभी स्कूलों के लिए फीस तय करती है, जबकि कर्नाटक में स्कूल सूत्र के आधार पर फीस तय करते हैं और सरकार केवल शिकायत आने पर हस्तक्षेप करती है।

माता-पिता 90-दिन आयु छूट की मांग

राज्य सरकार ने स्कूल प्रवेश के लिए 60-दिन की आयु छूट दी है, जिससे लगभग एक लाख बच्चों को लाभ हुआ। हालांकि, करीब चार लाख बच्चे अभी भी बाहर रहने का खतरा झेल रहे हैं। माता-पिता चाहते हैं कि छूट कम से कम 90 दिन तक बढ़ाई जाए।

यदि सरकार सहमति देती है, तो निजी स्कूलों में LKG, UKG और कक्षा 1 में प्रवेश बढ़ने की संभावना है। इससे निजी स्कूलों को भी लाभ होगा, जिनमें से कई ने पहले ही 10-20 प्रतिशत तक फीस बढ़ा दी है।

क्यों नहीं है सख्त नियमन?

एक बड़ी आलोचना यह है कि कर्नाटक में कई नीति निर्माता स्वयं शैक्षिक संस्थानों के मालिक हैं, जिससे फीस नियमन लागू करना कमजोर रहता है।

बड़ी निजी शैक्षिक संस्थाएं अक्सर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावशाली राजनेताओं से जुड़ी होती हैं। जब विधायक स्वयं हितधारक होते हैं, तो हितों का टकराव उत्पन्न होता है। इसके अलावा, शिक्षा व्यापार बनती जा रही है। राजनीतिक दलों को इन संस्थाओं से दान मिलने के कारण, किसी सरकार के लिए फीस नियमन पर कड़ा रुख अपनाना मुश्किल हो जाता है।

कुल मिलाकर, शिक्षा के व्यवसायीकरण को लेकर चिंताएं तेज हो रही हैं। यह देखना बाकी है कि सरकार माता-पिता के हितों की रक्षा करने और निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाती है या नहीं।

(यह लेख मूल रूप से द फेडरल कर्नाटक में प्रकाशित हुआ था)

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