Dailyhunt Logo
  • Light mode
    Follow system
    Dark mode
    • Play Story
    • App Story
2023 चुनाव नामांकन विवाद : देवेंद्र यादव केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

2023 चुनाव नामांकन विवाद : देवेंद्र यादव केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

द सूत्र 3 months ago

समझें क्या है पूरा मामला

Bilaspur। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा 2023 चुनाव विवाद फिर सुर्खियों में है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर अब हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई होगी।

यह मामला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय की याचिका से जुड़ा है।

चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद यह याचिका दायर की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि नामांकन के समय दाखिल शपथपत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई।

हाईकोर्ट का अहम आदेश

हाईकोर्ट ने देवेंद्र यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मामले को शुरुआती चरण में ही समाप्त करने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर याचिका को खारिज करना उचित नहीं होगा।

कोर्ट ने माना कि मामले में तथ्यों की विस्तृत जांच जरूरी है। इसलिए इसे मेरिट पर सुना जाएगा। अब केस की आगे की सुनवाई नियमित रूप से होगी। अदालत के इस निर्णय के बाद मामला एक बार फिर कानूनी जांच के दायरे में आ गया है।

आरोपों की मुख्य बात

याचिका में दावा किया गया है कि देवेंद्र यादव ने नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथपत्र में आपराधिक मामलों की जानकारी पूरी तरह नहीं दी।

इसके साथ ही संपत्ति से जुड़ी जानकारी छिपाने का भी आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन है। आरोप यह भी है कि मतदाताओं को सही जानकारी नहीं दी गई। जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है।

याचिकाकर्ता का पक्ष

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी। उन्होंने भिलाई नगर सीट के परिणाम को चुनौती दी।

उनका कहना है कि यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक जानकारी छुपाता है तो उसका चुनाव वैध नहीं माना जा सकता।इसी आधार पर उन्होंने देवेंद्र यादव के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की न्यायिक जांच की आवश्यकता बताई है।

आगे की सुनवाई क्या होगी

अब हाईकोर्ट इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगा। दोनों पक्ष अपने दस्तावेज और साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत करेंगे। अदालत यह तय करेगी कि लगाए गए आरोप कितने तथ्यात्मक और कानूनी रूप से मजबूत हैं।

सुनवाई के दौरान यह भी देखा जाएगा कि क्या कथित जानकारी छिपाने का प्रभाव चुनाव परिणाम पर पड़ा या नहीं। यह मामला अब मेरिट आधारित जांच की दिशा में आगे बढ़ गया है।

IMP FACTS

भिलाई नगर 2023 चुनाव परिणाम को चुनौती दी गई

याचिका पूर्व स्पीकर प्रेम प्रकाश पांडेय ने दायर की

आरोप: नामांकन शपथपत्र में जानकारी छिपाने का दावा

देवेंद्र यादव की प्रारंभिक खारिज करने की मांग खारिज

हाईकोर्ट ने नियमित सुनवाई का आदेश दिया

मामला अब मेरिट के आधार पर सुना जाएगा

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उल्लंघन का आरोप

निष्कर्ष

हाईकोर्ट के ताजा आदेश ने इस चुनाव विवाद को नया मोड़ दिया है। अब पूरा मामला विस्तृत सुनवाई के चरण में पहुंच गया है। अंतिम निर्णय अदालत में पेश होने वाले साक्ष्यों पर निर्भर करेगा।


FAQ
Q. यह मामला किस चुनाव से जुड़ा है? A. यह मामला 2023 के भिलाई नगर विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। Q. याचिका में मुख्य आरोप क्या है? A. आरोप है कि नामांकन शपथपत्र में आपराधिक और संपत्ति संबंधी जानकारी छिपाई गई। Q. हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया? A. कोर्ट ने प्रारंभिक खारिज करने की मांग ठुकराकर नियमित सुनवाई का आदेश दिया।

यह खबरें भी पढ़े....

Dailyhunt
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: d sutr