News in Short
- डीपीआई ने वेतन संरक्षण आदेश जारी किया।
- उच्च पद पर गए शिक्षकों को भी मिलेगा लाभ।
- प्रोबेशन पूरी होने पर पुराना वेतन होगा सुरक्षित।
- जुलाई 2024 से अगली वेतन वृद्धि के भी होंगे हकदार।
- प्रोबेशन नियम और 100 फीसदी सैलरी मामले में राहत।
News in Detail
मध्यप्रदेश के हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 5 मई 2026 को आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि जो लोक सेवक पूर्व में निचले पदों पर कार्यरत थे और अनुमति लेकर उच्च पद पर नियुक्त हुए हैं, उनकी 3 साल की प्रोबेशन अवधि समाप्त होने पर वेतन संरक्षण किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षक बने कर्मचारियों का पुराना मूल वेतन स्टायपेंड+व्यक्तिगत वेतन PP (पे- प्रोटेक्शन) के रूप में सुरक्षित रहेगा। वित्त विभाग ने 28 जनवरी 2026 को इस पर सहमति दी थी।
क्या है मामला ?
कई शिक्षक पूर्व में प्राथमिक शिक्षक या अन्य निचले पदों पर कार्यरत थे। बाद में उचित माध्यम से अनुमति लेकर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद पर नियुक्त हुए।नए पद पर 3 साल की प्रोबेशन अवधि में उन्हें स्टायपेंड मिला—पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% वेतन+PP। सवाल था कि प्रोबेशन पूरी होने पर वेतन निर्धारण कैसे होगा? क्या पुराना मूल वेतन मिलेगा या कम हो जाएगा?
डीपीआई का आदेश
संचालक लोक शिक्षण केके द्विवेदी ने 5 मई 2026 को प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।आदेश में कहा गया कि मूलभूत नियम 22सी(1) के तहत ऐसे शिक्षकों का वेतन प्रोबेशन में स्टायपेंड+PP के रूप में सुरक्षित किया गया था।अब प्रोबेशन पूरी होने पर मूलभूत नियम 22सी(2), 31 सहपठित 35 के अंतर्गत वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन नियमन किया जाए।
वित्त विभाग ने ई-फाइल 880753 पर 28 जनवरी 2026 को अभिमत दिया कि वेतन संरक्षण के प्रावधान सुस्पष्ट हैं। डीपीआई ने इस आदेश की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव वित्त, सचिव स्कूल शिक्षा, महालेखाकार ग्वालियर, आयुक्त कोष एवं लेखा, सभी संयुक्त संचालक, डीईओ और बीईओ को भेजी है।
ऐसे समझें वेतन संरक्षण
प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक
माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षक
किसे मिलेगा लाभ
- जो प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक बने।
- जो माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षक बने।
- जिन्होंने उचित माध्यम से अनुमति लेकर उच्च पद ग्रहण किया।
- जिनकी 3 वर्ष की प्रोबेशन अवधि समाप्त हो चुकी है।
- जिनका पूर्व पद का वेतन नए पद के स्टायपेंड से अधिक था।
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