Indore. इंदौर में लोगों को भूमाफिया से और अवैध कॉलोनी काटने वालों से बचाने के लिए प्रशासन बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने इसके लिए कॉलोनी सेल के अधिकारियों को आदेश दिए हैं।
लोगों को अवैध कॉलोनी की जानकारी देने के लिए एसओपी बनाई जा रही है। साथ ही लोगों को अवैध कॉलोनी की जानकारी उपलब्ध कराने पर काम होगा।
बनाई जा रही है लिस्ट, एफआईआर होगी
इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी अवैध कॉलोनी की रोकथाम को लेकर निर्देश दिए हैं। प्रशासन भी इसी पर काम कर रहा है। आम लोगों को भी इसमें जागरूक होने की जरूरत है।
यह देखना चाहिए कि यदि कोई संपत्ति ले रहे हैं तो इसके लिए क्या-क्या दस्तावेज देखे जाने चाहिए। इन सभी की जानकारी देने के लिए प्रशासन एसओपी बना रहा है।
वहीं अवैध कॉलोनियों पर रोक के लिए इन्हें चिन्हित कर एफआईआर कराई जा रही है। साथ ही इसमें आदतन लगातार अवैध कॉलोनी काटने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इन पर FIR के साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आ रहा कॉलोनी एक्ट
प्रदेश में अवैध कॉलोनियों और प्लॉटिंग पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार मप्र कॉलोनी अधिनियम-2026 ला रही है। डिजिटल पोर्टल भी होगा, जिसमें राजस्व, टीएंडसीपी, नगरीय प्रशासन, संपदा और रजिस्ट्री विभाग जुड़े होंगे।
एक क्लिक पर किसी भी कॉलोनी की वैधता की जानकारी मिल सकेगी। नए कानून से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अलग-अलग नियम खत्म कर एकीकृत कॉलोनी कानून लागू किया जाएगा।
अभी इन्हीं अलग नियमों का फायदा उठाकर भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत बड़े शहरों के आसपास पेरी-अर्बन क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग हो रही है।
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