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कैबिनेट में 14वें मंत्री की नियुक्ति पर सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने दी नई तारीख

कैबिनेट में 14वें मंत्री की नियुक्ति पर सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने दी नई तारीख

त्तीसगढ़ में 14वें मंत्री की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई फिलहाल टल गई है। यह मामला आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में सुनवाई के लिए लगा था।

मामले में याचिकाकर्ता वासु चक्रवर्ती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी कोर्ट में उपस्थित हुए।

कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को गंभीर संवैधानिक विषय बताया। कोर्ट का कहना था कि इस मुद्दे पर जल्दबाजी में फैसला नहीं किया जा सकता और मामले की विस्तार से सुनवाई जरूरी है।

इसी वजह से कोर्ट ने सुनवाई को चार सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया।

क्या है पूरा मामला?

याचिका में राज्य में 14वें मंत्री की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि इस नियुक्ति से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की न्यायिक समीक्षा जरूरी है। अब हाईकोर्ट इस मामले में संबंधित संवैधानिक पहलुओं और पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुनेगा।

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 14 मंत्रियों की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए इसे संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत बताया था। कांग्रेस का कहना था कि 2003 में बने प्रावधान के अनुसार किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती थी।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सदस्य होने के कारण 15 प्रतिशत के हिसाब से अधिकतम 13.5 का आंकड़ा बनता था, जिसे व्यावहारिक रूप से मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्रियों तक माना गया था।

कांग्रेस ने यह भी कहा था कि उसकी सरकार के समय मंत्रियों की संख्या 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली थी।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान 14 मंत्रियों को शामिल किए जाने के बाद इस मुद्दे पर संवैधानिक सवाल उठे थे।

इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें 14 मंत्रियों की नियुक्ति की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। अब करीब एक साल पुराने इसी विवाद से जुड़ी याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें अदालत ने मामले को गंभीर संवैधानिक विषय मानते हुए चार सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया है।

अब आगे क्या होगा?

अब इस मामले की सुनवाई करीब चार सप्ताह बाद होगी। हालांकि, खबर में यह संभावना जताई गई है कि अगली सुनवाई नए मुख्य न्यायाधीश की बेंच में हो सकती है।

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