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क्या ताजमहल है तेजो महालय? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और ASI से मांगा जवाब

क्या ताजमहल है तेजो महालय? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और ASI से मांगा जवाब

TV9 UP 1 week ago

गरा के ताजमहल को लेकर लंबे समय से चल रहा तेजो महालय विवाद एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

यह याचिका निचली अदालत द्वारा सर्वे की मांग खारिज करने के खिलाफ दायर की गई थी.

आगरा की निचली अदालतों ने ताजमहल परिसर के सर्वेक्षण और फोटोग्राफी के लिए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की मांग को खारिज कर दिया गया था. याचिकाकर्ताओं ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि विवाद के निष्पक्ष और प्रभावी निस्तारण के लिए ताजमहल परिसर का सर्वे कराया जाना आवश्यक है.

मामले में चौथे प्रतिवादी को भी नोटिस जारी

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने दलील दी कि विवाद के निष्पक्ष निस्तारण के लिए परिसर का सर्वे जरूरी है, लेकिन उनके आवेदन को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया. मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने केंद्र सरकार और ASI को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

इसके साथ ही मामले में चौथे प्रतिवादी पंकज कुमार वर्मा को भी नोटिस जारी किया गया है. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वर्ष 2015 से लंबित मूल वाद में ताजमहल परिसर को “भगवान श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय मंदिर” घोषित किए जाने की मांग की गई है. इसी वाद के दौरान परिसर के सर्वे और फोटोग्राफी की मांग की गई थी.

केंद्र सरकार-ASI को भी बनाया गया प्रतिवादी

यह याचिका ‘भगवान श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय’, अधिवक्ता हरि शंकर जैन और चार अन्य की ओर से संयुक्त रूप से दाखिल की गई है. इसमें भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) समेत अन्य पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है. अब कोर्ट ने केंद्र और ASI से जवाब तलब किया है. अगली सुनवाई जवाबी हलफनामे के बाद होगी.

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Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: TV9 UP