EPFO Form 10C: नौकरी करने वाले कर्मचारियों के EPF खाते में हर महीने कर्मचारी और कंपनी दोनों योगदान करते हैं। कंपनी के योगदान का एक हिस्सा EPS में जमा होता है, जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए होता है।
लेकिन अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से कम नौकरी की है, तो वह आमतौर पर मासिक पेंशन का पात्र नहीं बनता। ऐसे लोगों के लिए EPFO ने Form 10C की सुविधा दी है। इसके जरिए वे अपने EPS से जुड़े लाभ का दावा कर सकते हैं या कुछ मामलों में जमा राशि निकाल सकते हैं।
कौन भर सकता है Form 10C?
अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल की सेवा पूरी होने से पहले नौकरी छोड़ दी है या रिटायर हो गया है, तो वह Form 10C भर सकता है। इसके अलावा 58 साल की उम्र पूरी होने तक 10 साल की सेवा न करने वाले कर्मचारी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मामलों में मृत सदस्य के परिवार या नॉमिनी भी यह फॉर्म भर सकते हैं।
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
फॉर्म भरने के लिए UAN, आधार, PAN, बैंक खाता विवरण, जन्मतिथि, नौकरी जॉइन और छोड़ने की तारीख जैसी जानकारी देनी होती है। इसके अलावा बैंक सत्यापन के लिए कैंसिल चेक, सदस्य की मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाणपत्र और कानूनी उत्तराधिकारी होने पर उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ सकती है।
ऑनलाइन कैसे भरें Form 10C?
इसके लिए EPFO के ई-सेवा पोर्टल पर लॉगिन करें। UAN और पासवर्ड डालने के बाद "Claim Form (Form-31, 19, 10C & 10D)" विकल्प चुनें। अपनी जानकारी जांचें, सहमति दें और "Proceed for Online Claim" पर क्लिक करें। इसके बाद Form 10C चुनकर जरूरी जानकारी भरें, OTP से सत्यापन करें और आवेदन जमा कर दें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर SMS मिलेगा। EPFO द्वारा दावा मंजूर होने के बाद राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

