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PPF अकाउंट बंद होने का डर? टेंशन छोड़ें! बस 50 रुपये में दोबारा चालू होगा आपका खाता, जानें आसान तरीका

PPF अकाउंट बंद होने का डर? टेंशन छोड़ें! बस 50 रुपये में दोबारा चालू होगा आपका खाता, जानें आसान तरीका

UPUK Live 1 week ago

PPF Account Update: अगर आप अपने पीपीएफ (Public Provident Fund) अकाउंट में इस साल पैसे जमा करना भूल गए हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पीपीएफ निवेश का एक ऐसा सुरक्षित जरिया है, जहां छोटी सी गलती के बाद भी आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है।

अक्सर भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग न्यूनतम निवेश करना भूल जाते हैं, जिससे खाता 'इनएक्टिव' यानी निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मामूली पेनल्टी भरकर आप इसे फिर से एक्टिव कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस और नियम।

क्यों इनएक्टिव हो जाता है आपका PPF खाता?

इनकम टैक्स बचाने और भविष्य के लिए मोटी रकम जोड़ने के लिए पीपीएफ एक शानदार स्कीम है। सरकारी नियमों के मुताबिक, एक वित्तीय वर्ष में अपने पीपीएफ खाते को चालू रखने के लिए कम से कम 500 रुपये जमा करना अनिवार्य होता है। अगर कोई निवेशक पूरे साल में यह न्यूनतम राशि जमा नहीं कर पाता, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस उस खाते को इनएक्टिव कर देता है। हालांकि, राहत की बात यह है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाता। चूंकि यह भारत सरकार द्वारा समर्थित योजना है, इसलिए आपका एक-एक पैसा सुरक्षित रहता है।

खाता बंद होने से होते हैं ये बड़े नुकसान

एक बार खाता निष्क्रिय होने के बाद आप कई जरूरी सुविधाओं से हाथ धो बैठते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप अपने पीपीएफ बैलेंस पर लोन नहीं ले सकते और न ही मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने (Partial Withdrawal) की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, जिस साल आपका खाता बंद रहता है, उस साल आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट का दावा भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसे समय रहते एक्टिव कराना ही समझदारी है।

सिर्फ 50 रुपये की पेनल्टी और खाता फिर से चालू

अब सवाल यह है कि इसे दोबारा एक्टिव कैसे कराएं? पीपीएफ खाते को फिर से चालू करने का नियम बहुत आसान है। आपको हर उस साल के लिए 50 रुपये की पेनल्टी देनी होगी, जिस साल आपने पैसे जमा नहीं किए थे। इसके साथ ही, हर छूटे हुए साल के लिए 500 रुपये का न्यूनतम निवेश भी जमा करना होगा।

उदाहरण के तौर पर, अगर आपका खाता 2 साल से बंद है, तो आपको 100 रुपये पेनल्टी (50+50) और 1000 रुपये न्यूनतम जमा (500+500) मिलाकर कुल 1100 रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद आपका खाता पहले की तरह सक्रिय हो जाएगा और आपको सभी लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे।

बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर करना होगा ये काम

अपने खाते को दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको उस बैंक की शाखा या पोस्ट ऑफिस जाना होगा, जहां आपने अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाया था। वहां आपको खाता फिर से सक्रिय करने के लिए एक लिखित आवेदन देना होगा। बैंक अधिकारी आपके पुराने रिकॉर्ड की जांच करेंगे और जरूरी बकाया राशि व पेनल्टी जमा करने के बाद आपके खाते को फिर से शुरू कर देंगे। तो अगर आप भी निवेश करना भूल गए हैं, तो आज ही अपनी पासबुक उठाएं और अपने भविष्य की बचत को फिर से जीवित करें।

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