MP News: मध्य प्रदेश में दतिया से कांग्रेस विधायक की सदस्यता खत्म कर दी गई है. कांग्रेस विधायक की सदस्यता खत्म करने पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे सही कार्रवाई बताया है.
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जो भी कार्रवाई की गई है, वो नियमों के तहत की गई है. हालांकि उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. विस अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा सचिवालय पार्टी की राजनीति से ऊपर होकर काम करता है.
'2 साल से ज्यादा सजा होने पर अयोघ्य हो जाते हैं'
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, 'दतिया के विधायक राजेंद्र भारती के मामले में न्यायालय ने फैसला लिया और वे दोषी सिद्ध पाए गए. कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई. स्वाभाविक रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 8(3) में ये प्रावधान है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो वह अपने आप में अयोग्य हो जाता है.'
'वकीलों से मश्वरे के बाद सदस्यता खत्म की गई'
विस ने आगे कहा, 'न्यायालय का निर्णय आया तो हमको सूचना मिली और साथ ही साथ एक नागरिक ने भी कोर्ट के निर्णय का पालन करने का विधानसभा में आग्रह किया. इसके बाद हम सब लोगों ने अपने वकीलों से मश्वरा किया और एडवोकेट जनरल से भी राय ली और उस राय के मुताबकि राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म की गई. कोर्ट के निर्णय के परिपेक्ष्य में राजेंद्र भारती की सदस्यता अयोग्य घोषित हो गई है. इसकी सूचना चुनाव आयोग और संबंधित पक्षों को कल रात में ही दे दी गई थी.'
दिल्ली की MP-MLA कोर्ट ने सुनाई सजा
दरअसल दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एक मामले में दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया. इसेक साथ ही कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है. ये सजा उन्हें एफडी में हेराफेरी करने के मामले में सुनाई गई है. हालांकि कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ ही उन्हें जमानत भी दे दी है और साथ ही में 60 दिनों में अपील दाखिल करने का समय दिया है.

