FSSAI: देश में पैकेज्ड फूड खरीदते समय अब आपको ज्यादा साफ और जरूरी जानकारी मिलेगी. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने खाने के पैकेट पर लिखे जाने वाले नियमों में बड़े बदलाव किए हैं.
नए नियम 1 जुलाई 2027 से लागू होंगे.
ज़ी बिजनेस के प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट अंबरीश पांडेय ने बताया कि एफएसएसएआई के नए नियम के तहत अब बच्चों के दूध और खाने पर अब पोषण की पूरी डीटेल लिखना जरूरी नहीं होगा. वहीं, गेहूं, चावल, दाल और फल-सब्जी जैसे कम प्रोसेस्ड खाने की नई परिभाषा बनाई गई है. अगर कैलोरी कम हो तो हेल्थ सप्लीमेंट गोली-कैप्सूल पर सिर्फ विटामिन- मिनरल लिखने होंगे.
सबसे जरूरी बातें
- नए नियम 1 जुलाई 2027 से लागू
- छोटे पैकेट पर FSSAI लोगो जरूरी नहीं
- पान मसाला और स्वीटनर पर बड़ी और साफ चेतावनी
- कम प्रोसेस्ड फूड की नई परिभाषा
- नॉन-रिटेल पैकेट पर नॉ-रिटेल कॉन्टेरन लिखना अनिवार्य
ये बदलाव क्यों जरूरी थे?
मुख्य कारण:
- उपभोक्ताओं को स्पष्ट और जरूरी जानकारी देना
- कंपनियों के लिए लेबलिंग प्रक्रिया आसान बनाना
- गलत या भ्रमित करने वाली जानकारी को कम करना
यानी कम जानकारी नहीं, बल्कि सही और उपयोगी जानकारी देने पर फोकस.
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क्या-क्या बदला?
1. बच्चों के खाने पर नियम ढीले
अब बच्चों के दूध और फूड पैकेट पर पूरी न्यूट्रिशन डिटेल देना जरूरी नहीं होगा.
2. कम प्रोसेस्ड फूड की नई परिभाषा
- गेहूं, चावल, दाल, फल-सब्जी जैसे खाद्य पदार्थों को नई कैटेगरी दी गई. इससे इन पर लेबलिंग आसान होगी.
3. हेल्थ सप्लिमेंट्स के नियम
- गोली/कैप्सूल में अगर कैलोरी कम है तो सिर्फ विटामिन और मिनरल की जानकारी देना काफी होगा.
4. छोटे पैकेट को राहत
- 100 वर्ग सेंटीमीटर से छोटे पैकेट पर FSSAI लोगो लगाना जरूरी नहीं
5. बड़े डिब्बों के लिए सख्ती
- नॉन-रिटेल (बड़े फैक्ट्री डिब्बों) पर FSSAI लोगो, नाम, पता और बैच नंबर लिखना अनिवार्य.
साफ लिखना होगा:
- बड़े डिब्बों पर साफ लिखना होगा 'NON-RETAIL CONTAINER' ताकि दुकान पर न बिके.
6. फोर्टिफाइड फूड
- पौष्टिकृत खाने पर लिखना होगा- '…… से पौष्टिकृत'
- साथ में लोगो भी जरूरी होगा
7. चेतावनी और सख्त
- पान मसाला और स्वीटनर पर अब बड़े और साफ अक्षरों में चेतावनी लिखनी होगी.
- गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए चेतावनी शब्द बदले गए है.
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फायदा किसे?
- नियम बदलने से उपभोक्ताओं को साफ जानकारी मिलेगी
- कंपनियों को आसानी होगी
किस पर असर?
- तंबाकू/पान मसाला कंपनियां (कड़ी चेतावनी)
- कुछ पैकेज्ड फूड ब्रांड (लेबल अपडेट करना होगा)
जुलाई 2027 से क्या बदलेगा?
- पैकेट पर जानकारी सरल लेकिन सटीक होगी
- छोटे पैकेट कम भरे हुए दिखेंगे
- बड़े पैकेट पर ज्यादा स्पष्ट पहचान

आपके लिए क्या मतलब है?
अगर आप ग्राहक हैं:
- जरूरी जानकारी जल्दी समझ आएगी
- भ्रमित करने वाले लेबल कम होंगे
अगर आप बिजनेस/मैन्युफैक्चरर हैं:
- लेबल डिजाइन आसान
- नए नियमों के हिसाब से अपडेट जरूरी
कंक्लूजन
FSSAI के ये नए नियम उपभोक्ता पारदर्शिता और उद्योग की सुविधा- दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश हैं. 2027 से फूड पैकेट्स सिर्फ जानकारी से भरे नहीं होंगे, बल्कि साफ, उपयोगी और समझने में आसान होंगे.
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आर्टिकल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)
Q1. नए नियम कब से लागू होंगे?
एफएसएसएआई के ये नियम 1 जुलाई 2027 से लागू होंगे.
Q2. क्या छोटे पैकेट पर FSSAI लोगो जरूरी रहेगा?
नहीं, 100 वर्ग सेंटीमीटर से छोटे पैकेट पर लोगो लगाना जरूरी नहीं होगा.
Q3. बच्चों के खाने पर क्या बदलाव हुआ है?
अब बच्चों के दूध और फूड पैकेट पर पूरी न्यूट्रिशन डिटेल देना अनिवार्य नहीं होगा.
Q4. Non-retail पैकेट पर क्या लिखना होगा?
बड़े डिब्बों पर साफ लिखना होगा 'NON-RETAIL CONTAINER' और साथ में नाम, पता, बैच नंबर देना जरूरी होगा.
Q5. हेल्थ सप्लीमेंट्स के नियम क्या हैं?
अगर कैलोरी कम है, तो गोली/कैप्सूल पर सिर्फ विटामिन और मिनरल की जानकारी देना पर्याप्त होगा.
Q6. पान मसाला और स्वीटनर पर क्या बदलाव हुआ है?
अब इन पर बड़ी और स्पष्ट चेतावनी लिखना अनिवार्य होगा.
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