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LPG Cylinder Price Hike: 1 जून की सुबह-सुबह महंगाई का झटका, फिर महंगा हुआ गैस सिलेंडर, ₹42 बढ़े दाम: चेक करें नया रेट

LPG Cylinder Price Hike: 1 जून की सुबह-सुबह महंगाई का झटका, फिर महंगा हुआ गैस सिलेंडर, ₹42 बढ़े दाम: चेक करें नया रेट

LPG Cylinder Price Hike: जून महीने की शुरुआत होते ही महंगाई का एक और झटका लग गया है. 1 जून 2026 से 19 किलो वाले Commercial LPG Cylinder की कीमत बढ़ा दी गई है. दिल्ली में इसकी कीमत ₹42 बढ़ गई है, जिसके बाद नया रेट ₹3113.50 हो गया है.

वहीं, कोलकाता में इससे भी ज्यादा ₹53.50 की बढ़ोतरी हुई है. मुंबई में भी रेट में ₹43.50 बढ़कर ₹3,067.50 हो गया है.

हालांकि, राहत की बात यह है कि घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी घरों में खाना बनाने वालों पर अभी सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर खाना खाने वालों की जेब पर आने वाले दिनों में असर दिख सकता है.

इसके साथ ही, छोटे 5 किलोग्राम वाले FTL सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए का इजाफा किया गया है, जिससे दिल्ली में अब इसकी कीमत 821.50 रुपये हो गई है.

सिलेंडर की ये सभी बढ़ी हुई नई कीमतें 1 जून की सुबह से लागू हो गई हैं. पेट्रोल-डीजल के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ.

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पिछले महीने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹994 महंगा

कॉमर्शियल सिलेंडर 1 मई से 994 रुपए हो गया था. दिल्ली में ये 3071.50 रुपए में मिल रहा था. इस दौरान 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर की कीमतों में 261 रुपए का इजाफा किया गया था.

LPG Cylinder Price Hike: इस साल कितने-कितने बढ़े दाम?

तारीखगैस सिलेंडर के दाम (19 Kg) (नई दिल्ली)
मई 2026₹3,071.50 ( +993.00 )
अप्रैल 2026₹2,078.50 ( +194.00 )
मार्च 2026₹1,884.50 ( +144.00 )
फरवरी 2026₹1,740.50 ( +49.00 )
जनवरी 2026₹1,691.50 ( +111.00 )

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Commercial LPG आखिर होता क्या है?

बहुत से लोग समझते हैं कि गैस सिलेंडर तो गैस सिलेंडर है. लेकिन ऐसा नहीं है.

दो तरह के LPG सिलेंडर होते हैं

सिलेंडरइस्तेमाल
Domestic LPGघरों में खाना बनाने के लिए
Commercial LPGहोटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी, कैटरिंग, कैंटीन आदि में

Commercial Cylinder आमतौर पर 19 किलो का होता है जबकि घरेलू सिलेंडर 14.2 किलो का होता है.

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आज से पेट्रोल, डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर कम हुई ड्यूटी

केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में कटौती कर दी है. संशोधित दरें 1 जून 2026 से लागू हो गई हैं. हालांकि, घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि आम उपभोक्ताओं को फिलहाल पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई राहत या अतिरिक्त बोझ नहीं झेलना पड़ेगा.

सरकार की तरफ से जारी नई दरों के अनुसार:

  • पेट्रोल के निर्यात पर ड्यूटी घटाकर ₹1.50 प्रति लीटर कर दी गई है.
  • डीजल के निर्यात पर ड्यूटी अब ₹13.50 प्रति लीटर होगी.
  • हवाई जहाज के ईंधन (ATF) के निर्यात पर ₹9.50 प्रति लीटर ड्यूटी लागू रहेगी.
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