सावधान! एक साल में पांच बार कटा चालान तो रद्द होगा परमिट, इस राज्य में सख्त हुए नियम

Drive Spark via Dailyhunt

शासन की तरफ से निर्देश दिया गया है कि अगर एक साल के अंदर जिन बसों का पांच बार चालान होता है तो उनका परमिट तुरंत रद्द कर दिया जाए। बाराबंकी हादसे के बाद अलर्ट हुआ प्रशासन ।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में अब तक जिन बसों को परमिट जारी किए गए हैं, उनकी जांच दोबारा से शुरू की जाए, साथ ही नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर उन पर सख्ती की जाए।

शासन की तरफ से निर्देश में यह भी कहा गया है कि हर हाल में सुनिश्चित करें कि गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ( HSRP) लगी हो। इसके अलावा क्षमता से ज्यादा सवारियों को ढोने वाली बसों और ओवरलोड ट्रकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

नए मोटर कानून में सख्त हुए नियम। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर दिशा निर्देश जारी करती रहती है।

मोटर वाहन कानून में ट्रैफिक पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि वह केवल नियमों के उल्लंघन पर ही नहीं बल्कि खराब व्यवहार पर भी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकती है। बस मालिक की यह सुनिश्चित करना होगा कि बस जर्जर स्थिति में सड़क पर नहीं चले।

प्रशासन ने लिए कुछ मुख्य निर्णय - इंटरसेप्टर से ओवरस्पीड रोकने और ब्रेथ एनॉलाइजर से चेकिंग में तेजी लाना। - बार- बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे रद्द।

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