2 अगस्त, 2021
को
जारी
एक
बयान
में
मंत्रालय
ने
कहा,
वैध
संस्थाएं
जैसे
कंपनियां,
संघ,
फर्म,
गैर
सरकारी
संगठन,
निजी
प्रतिष्ठान/
ऑटोमोबाइल
संघ/
वाहन
निर्माता
संघ/
स्वायत्त
निकाय/
निजी
वाहन
निर्माता
आदि
निजी
ड्राइविंग
प्रशिक्षण
केंद्र
के
लिए
आवेदन
कर
सकते
हैं।""