NPS :
1 अप्रैल
से
बदलेगा
बड़ा
नियम,
निवेशकों
के
लिए
जानना
है
जरूरी
पेंशन
कोष
नियामक
एवं
विकास
प्राधिकरण (
पीएफआरडीए)
राष्ट्रीय
पेंशन
प्रणाली (
एनपीएस)
के
एक
बड़े
नियम
में
बदलाव
करने
जा
रहा
है।
नया
नियम
1 अप्रैल
से
लागू
होगा।
नये
नियमों
के
अनुसार
कुछ
दस्तावेजों
को
देना
अनिवार्य
कर
दिया
जाएगा।
पीएफआरडीए
ने
नोडल
अधिकारियों
और
सब्सक्राइबर्स
से
ये
दस्तावेज
अपलोड
करने
को
कहा
है।
यानी
अब
ये
नियम
अनिवार्य
रूप
से
लागू
हो
जाएगा
कि
केवाईसी
दस्तावेज
अपलोड
करना
जरूरी
होगा।
इन
प्रूफ
की
कॉपी
चाहिए
होगी
जिन
प्रूफ
की
कॉपी
होनी
चाहिए,
उनमें
बैंक
अकाउंट
प्रूफ
और
पैन
कार्ड
की
कॉपी
जरूरी
है।
अगर
इनमें
से
दस्तावेजों
में
कमी
रहती
है
तो
एनपीएस
खाते
से
पैसा
नहीं
निकाल
पाएंगे।
दस्तावेज
अपलोड
करने
के
लिए
सबसे
पहले
सीआरए
सिस्टम
पर
लॉग
इन
करें।
आप
लॉगिन
ई-
साइन
और
ओटीपी के
जरिए
करने
के
लिए
रिक्वेस्ट
कर
सकते
हैं।
जब
रिक्वेस्ट
होगी
तो
उसी
समय
एड्रेस,
बैंक
डिटेल
और
नॉमिनी
डिटेल
जैसी
जानकारी
ऑटो
अपलोड
होगी।
फिर
बैंक
अकाउंट
वेरिफाई
करें।
जानिए
स्कीम
की
डिटेल
एनपीएस
एक
सरकारी
स्कीम
है।
इस
योजना
के
माध्यम
से
आपका
बुढ़ापा
सुरक्षित
रहता
है।
इस
योजना
की
एक
बेहद
ही
खास
बात
यह
है
कि
इसमें
जीरो
रिस्क
के
साथ
पैसे
की
गारंटी
भी
है।
एनपीएस
की
शुरुआत
सरकारी
कर्मचारियों
के
लिए
साल
2004
में
शुरू
की
गई
थी।
वहीं,
सभी
कैटेगिरी
के
लिए
एनपीएस
को
साल
2009
में
ओपन
कर
दिया
गया
था।
By
Kashid
Hussain
Goodreturns
source:
goodreturns.in
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