E- Challan: एमपी में गाड़ी चलाते हो तो भर दो जुर्माना, चूके.. तो बीमा होगा और ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू
यदि आप मध्य प्रदेश में कोई व्हीकल चलाते हैं और ट्रैफिक रुल का उल्लंघन करने पर ई- चालान हुआ है तो बिना देर किए जुर्माना भर दो।
कभी भी आप मुश्किल पड़ सकते हो। क्योकि पुलिस और परिवहन विभाग नियमों को और सख्त करने जा रहा हैं।
देश के दूसरे कई राज्यों की तरहता मध्य प्रदेश में भी ट्रैफिक रुल का पालन कर है। ट्रैफिक मैनजमेंट सिस्टम लागू है।
जबलपुर समेत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और अन्य बड़े शहरों में प्रमुख चौराहों को हाई क्वालिटी सीसीटीवी से लैस किया गया।
यातायात नियमों का मखौल उड़ाने वाले लगातार कैमरों में कैद हो रहे हैं।
पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के एडीजी जी. जनार्दन ने बताया कि परिवहन विभाग के साथ नया प्लान तैयार किया जा रहा है।
पुराने नियमों को और कड़ा किया जाएगा। साथ ही कुछ और नियम भी जोड़े जाएंगे। इसके पीछे विभाग का उद्देश्य है।
एडीजी जी बीमा कंपनियों से भी बीतचीत की जा रही हैं। मुख्यालय स्तर पर वेबसाईट प्रदेश भर के आरटीओ दफ्तर में रजिस्टर्ड वाहनों की जानकारी लिंक होगी।
नए नियमों के बाद जुर्माना भरने वालों के वाहनों का तो बीमा और ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू होगा।
बार- बार नियमों का उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिए जाएंगे।
सात शहरों में लगभग सात लाख पह हजार वाहनों के चालान बने। इनमे से महज पौने दो लाख वाहन स्वामियों ने अपने चालान की जुर्माना राशि का भुगतान किया हैं।
लगभग 75 फीसदी वाहन चालक पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। उनके रजिस्टर्ड पते पर दो से तीन बार चालान भेजे गए।
जम्प करने वाले कई चालकों को भी चालान भेज दिए गए। जरुरी ही कि पहले यह हाईटेक व्यवस्था तकनीकी रूप से दुरस्त हो, उसके बाद ही नए नियम बनाए जाए।
By Kartik Agnihotri Oneindia source: oneindia.com Dailyhunt