Tax बचत : बिना निवेश भी इन तरीकों से बचता है टैक्स
आयकर की छूट मिलती है।यह छूट 80सी तहत मिलती है।यह आयकर की छूट अधिकतम 2 बच्चों की ट्यूशन फीस पर ली जा सकती है।
आयकर की छूट अगर आप नौकरीपेश हैं और किराए के मकान में रहते हैं, तो इस किराए के बदले में आपको आयकर की छूट मिल सकती है।
लेकिन इसके लिए जरूरी के कि आपके वेतन में हाउस रेंट अलाउंस मिलता हो।
अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता हो और किराए के मकान में रहते हैं, तो आपको यह छूट मिल जाएगी।इस आयकर की छूट को लेने के लिए आपको फार्म 10बीए भरना होगा।
एजूकेशन लोन
अगर आपने बच्चे के पढ़ाई के लिए एजूकेशन लोन लिया है, तो आपको आयकर की छूट मिल
जाएगी।यह आयकर की छूट एजूकेशन लोन के ब्याज पर मिलती है।
यहां पर ध्यान रखना
जरूरी है कि एजूकेशन लोन के प्रिंसपल अमाउंट पर नहीं मिलती है।आयकर की यह छूट
80ई के तहत ली जा सकती है।
राजनैतिक दल या चैरिटेबल आर्गेनाइजेशन को चंदे पर छूट अगर आपने किसी राजनैतिक दल या चैरिटेबल आर्गेनाइजेशन को चंदा दिया है, तो आपको आयकर में छूट मिल सकती है।
यह आयकर की छूट 80जीजीसी के तहत क्लेम की जा सकती है।ध्यान रहे कि यह चंदा इस तरह से दिया जाना चाहिए, जिससे उसको प्रमाणित किया जा सके।
By Vinay Kumar Mishra Goodreturns
source: goodreturns.in
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