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छेडखानी के आरोपी को दो साल का कारावास

छेडखानी के आरोपी को दो साल का कारावास

* तीन धाराओं में दोषसिध्दी * कुल 9 हजार का जुर्माना भी
अकोला /दि.23- महिला के घर में घुसने के बाद, उसके साथ छेडखानी करने के आरोपी शेष राव साहब राव मोइक के खिलाफ सामने आए ठोस सबूतों के आधार पर उसे दो साल केैद-ए-बामशक्कत एवं कुल 9 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई. सजा एवं जुर्माने का यह आदेश अकोट न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी ने दिया है.

अकोट न्यायालयीन सूत्रोें के अनुसार अकोट तहसील के ग्राम गोपालखेड परिसर निवासी शेषराव साहबराव मोडक (39) पर आरोप था कि उसने 10 अगस्त 2023 को पीडिता के घर पहुंचा था. उस समय महिला के पति काम के सिलसिले में बाहर गये थे. जबकि सास-ससुर खेत में काम करने खेत में काम करने गये थे. महिला अपने बडे बेटे को आंगनवाडी छोडकर छोटे बच्चे के साथ घर लौटी. तब आरोपी ने उसके साथ अशोभनीय हरकत की थी.पीडित महिला के विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी आरोपी घर से भाग गया. महिला ने घटना की जानकारी अपने पति को फोन पर दी.
इसके बाद, महिला की शिकायत पर दहीहंडा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत, मामला दर्ज कर जांच शुरू की. न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ सामने आए ठोस सबूतों की बुनियाद पर उसे धारा 354 के तहत, दो साल का सश्रम कारावास और 5 हजार जुर्माना, धारा 354 (अ) के तहत, एक साल का कारावास और 1 हजार रूपए जुर्माना तथा धारा 452 के तहत, दो साल का सश्रम कारावाास और 3 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई. सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता अभय रणपिसे ने पैरवी की.

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